नवीन कानूनों के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित


नवीन कानूनों के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित

कोरबा 21 जुलाई 2024/ छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक एकेडमी बिलासपुर के निर्देशानुसार दिनांक 01 जुलाई 2024 से लागू तीन नवीन कानून के संबंध भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में जिला स्तर के लोक अभियोजकों एवं वकीलों के कार्य क्षमता में वृद्धि किये जाने हेतु आज कार्यशाला का आयोजन किये जाने के निर्देश दिये गये थे। श्री सत्येन्द्र कुमार साहू, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कुशल मागदर्शन एवं निर्देशानुसार एडीआर भवन जिला न्यायालय कोरबा में नवीन कानूनों के संबंध में कार्यशाला का आयोजन श्री जयदीप गर्ग, विशेष न्यायाधीश, एस्ट्रोसिटीज एक्ट कोरबा, जिला अपर सत्र न्यायाधीश, श्रीमती ज्योति अग्रवाल, श्री कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, सिविल जज श्रीमती प्रतिक्षा अग्रवाल, श्री गणेश कुलदीप, अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ कोरबा, तथा वरिष्ठ अधिवक्तागणांें की गरिमामयी उपस्थिति में कार्यशाला का आयोजन किया गया है।


श्री सत्येन्द्र कुमार साहू, प्रधान न्यायाधीश महोदय जी के द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि पुराने कानून में न्यायालयीन प्रक्रिया के कारण पक्षकार को न्याय मिलने में विलम्ब होता था। जिसके कारण नागरिक कोर्ट जाने की हिम्मत नहीं करता था। पुराने कानून की कमियों को दूर करने के लिये नये कानून बनाये गये है, नये कानून में सभी प्रकरणों के निराकरण में एक समय सीमा निर्धारित की गई है। जिसका फायदा निश्चित रूप से पक्षकारों एवं पीड़ित को मिलेगा। इस नये कानून से न्यायालीन प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब में कमी आयेगी। अधिवक्ताओं को नये कानून की जानकारी से उनके ज्ञान में वृद्धि होगी।

श्री जयदीप गर्ग, कोरबा के द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि नये कानून में उन्हें 498 की धारा का प्रावधान अच्छा लगा, आज से 10 – 15 वर्ष पहले 498 धारा में अनेको लोगों को अभियुक्त बना लेते था और न्यायालय को रिव्यू करने का अधिकार नहीं होने के कारण पक्षकार उच्च न्यायालय में उन्हें जाना पड़ता था। नये कानून में इनकी कमियों को दूर किया गया है।

श्रीमती ज्योति अग्रवाल, जिला अपर सत्र न्यायाधीश(एफटीसी) कोरबा के द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023, श्री कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोरबा के द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एवं श्रीमती प्रतिक्षा अग्रवाल, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी कोरबा के द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उक्त अवसर पर श्री गणेश कुलदीप, अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ कोरबा, श्री लक्ष्मन प्रसाद पटेल, क्रीडा सचिव, जिला अधिवक्ता संघ कोरबा, लोक अभियोजक श्री रोहित राजवाड़े, ए.डी.पी.ओ. श्री पी.एस. धु्रव, मानसिंह यादव, हारून सईद, कल्पना पाण्डेय, मधु पाण्डेय, श्री महेन्द्र तिवारी, राजेश कुमार कुर्रे, अरूण अनंत, वर्षा सारथी, बबीता उपाध्याय, शिल्पा दांडेकर, रश्मि पासवान, श्री एन.के. पासवान, एवं अन्य अधिवक्तागण उपस्थित थे। इस कार्यशाला को सफल बनाने में प्रशासनिक अधिकारी, श्री पी.के. देवांगन, डॉ. विनोद कुमार भास्कर, न्यायालय प्रबंधक, श्री बालकृष्ण पटेल, सहायक प्रोग्रामर, श्री खगेन्द्र प्रधान, डॉटा एण्ट्री आपरेटर, दिनेश टेंगनवार, देवसिंह, मीरा आर्मो, श्रीनिवास नागफासे, श्री विकास देवांगन, खुशीलाल पाटिल, मनोज कुमार पंथ एवं अन्य न्यायलयीन कर्मचारीगण का योगदान रहा।