रात्रि 10:00 बजे के बाद डीजे/ध्वनि विस्तारक यंत्र पूर्णतः बंद
सजग कोरबा, सतर्क कोरबा अभियान के तहत डीजे संचालकों एवं होली सामग्री विक्रेताओं की अलग-अलग बैठक आयोजित
बोर्ड परीक्षा एवं होली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए सख्त दिशा-निर्देश
भरत यादब / छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस
कोरबा /21 /02/2026: सजग कोरबा, सतर्क कोरबा अभियान के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा एवं आगामी होली पर्व को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी (भा.पु.से.) के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा लखन पटले एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा प्रतीक चतुर्वेदी द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कोरबा के सभागार कक्ष में डीजे संचालकों एवं होली सामग्री विक्रेताओं की अलग-अलग बैठक आयोजित की गई।

बैठकों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि बोर्ड परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों के अध्ययन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो तथा होली पर्व शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो, इसके लिए सभी संबंधित व्यक्तियों को शासन के नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
डीजे संचालकों हेतु प्रमुख निर्देश—
शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए।
▪️रात्रि 10:00 बजे के पश्चात डीजे/ध्वनि विस्तारक यंत्र पूर्णतः बंद रखा जाए (विशेष अनुमति के अभाव में)।
▪️ध्वनि स्तर निर्धारित डेसिबल मानक से अधिक न हो।
▪️परीक्षा केंद्रों, शैक्षणिक संस्थानों एवं अस्पतालों के आसपास विशेष सावधानी बरती जाए।
▪️होली पर्व के दौरान डीजे संचालन करते समय कानून-व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए।

होली सामग्री विक्रेताओं हेतु विशेष निर्देश—
▪️किसी भी प्रकार के मुखौटे (मास्क) का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
▪️आपत्तिजनक, अश्लील अथवा कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली सामग्री का विक्रय न किया जाए।
▪️हानिकारक रासायनिक रंग अथवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों की बिक्री न करें।
वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा होली सामग्री विक्रेताओं को विशेष चेतावनी दी गई कि यदि किसी भी दुकान में मुखौटा या अन्य प्रतिबंधित/आपत्तिजनक सामग्री बिक्री हेतु पाई जाती है, तो संबंधित दुकानदार के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

इसी प्रकार, डीजे संचालकों को भी स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया कि निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि प्रसारण अथवा समय सीमा का उल्लंघन करने पर उपकरण जप्ती, लाइसेंस निरस्तीकरण एवं प्रकरण पंजीबद्ध किया जाना जैसी कठोर कार्यवाही की जाएगी।



