धोखाधड़ी मामले में जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू जेल दाखिल


धोखाधड़ी मामले में जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू जेल दाखिल

छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़/ जांजगीर-चांपा : धोखाधड़ी के मामले में जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बालेश्वर साहू को पुलिस ने जेल दाखिल कर दिया है। प्रार्थी राम कुमार शर्मा पिता धीरेंद्र प्रसाद शर्मा (उम्र 46 वर्ष), निवासी परसापाली, थाना सारागांव की शिकायत पर की गई जांच के बाद सामने आए तथ्यों के आधार पर हुई।

शिकायत की जांच पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कराई गई, जिसमें विधायक बालेश्वर साहू और सह-आरोपी गौतम राठौर द्वारा प्रार्थी से 42 लाख 78 हजार रुपये की धोखाधड़ी किए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद थाना चांपा में अपराध क्रमांक 450/2025, धारा 420, 467, 468, 471 एवं 34 भादवि के तहत दिनांक 03 अक्टूबर 2025 को मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना और साक्ष्य संकलन पूर्ण होने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाए जाने पर अभियोग पत्र तैयार कर 09 जनवरी 2026 को न्यायालय में प्रस्तुत किया। CJM न्यायालय द्वारा चालान स्वीकार किए जाने के बाद जेल वारंट जारी किया गया। इसके पश्चात आरोपियों की ओर से नियमित जमानत के लिए उसी न्यायालय में आवेदन किया गया, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।

जमानत निरस्त होने के बाद पुलिस ने विधायक बालेश्वर साहू को जेल भेज दिया है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।