मेलबर्न। ऑस्ट्रेलियाई सीनेट ने गुरुवार को 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक पारित कर दिया है और यह जल्द ही दुनिया का पहला कानून बन जाएगा। यह कानून टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट रखने से रोकने में मदद करेगा और प्रणालीगत विफलताओं के लिए 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (33 मिलियन डॉलर) तक का जुर्माना लगाएगा।
ऑस्ट्रेलियाई सीनेट ने विधेयक को 34 मतों में से 19 मतों से पारित कर दिया। प्रतिनिधि सभा ने बुधवार को विधेयक को 102 मतों से 13 मतों से भारी बहुमत से मंजूरी दे दी। सदन ने अभी तक सीनेट में विपक्ष द्वारा किए गए संशोधनों का समर्थन नहीं किया है, लेकिन यह एक औपचारिकता है, क्योंकि सरकार पहले ही सहमत हो चुकी है कि यह कानून पारित होंगा।
सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के पास यह तय करने के लिए एक साल का समय होगा कि वे दंड लागू होने से पहले प्रतिबंध को कैसे लागू कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम के मालिक मेटा प्लेटफ़ॉर्म ने कहा कि कानून को ’जल्दबाजी में’ बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया में प्लेटफ़ॉर्म के लिए वकालत करने वाले डिजिटल इंडस्ट्री ग्रुप इंक ने कहा कि बच्चों पर कानून के प्रभाव, इसकी तकनीकी नींव और इसके दायरे के बारे में सवाल बने हुए हैं।
डीआईजीआई की प्रबंध निदेशक सुनीता बोस ने एक बयान में कहा कि “सोशल मीडिया प्रतिबंध कानून एक सप्ताह के भीतर जारी और पारित कर दिया गया है और, परिणामस्वरूप, कोई भी विश्वास के साथ यह नहीं बता सकता है कि यह व्यवहार में कैसे काम करेगा। समुदाय और प्लेटफ़ॉर्म इस बात से अनजान हैं कि उनसे वास्तव में क्या अपेक्षित है.“।
संशोधन गोपनीयता सुरक्षा को मजबूत करते हैं। प्लेटफ़ॉर्म को यूजर्स को पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस सहित सरकार द्वारा जारी पहचान दस्तावेज़ प्रदान करने के लिए बाध्य करने की अनुमति नहीं होगी, न ही वे सरकारी प्रणाली के माध्यम से डिजिटल पहचान की मांग कर सकते हैं।