नेशनल लोक अदालत 14 दिसम्बर 2024 को, राजीनामा प्रकरणों के संबंध में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष द्वारा फायनेंस कंपनी के अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं की ली गई बैठक

नेशनल लोक अदालत 14 दिसम्बर 2024 को, राजीनामा प्रकरणों के संबंध में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष द्वारा फायनेंस कंपनी के अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं की ली गई बैठक

 

कोरबा / छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार दिनांक 14 दिसम्बर 2024 को राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु मान. श्री सत्येन्द्र साहू प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा मान. समस्त न्यायाधीशगण एवं फायनेंस कंपनी के अधिकारीगण एवं अधिवक्तागण की बैठक ली गई।


मान. प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा नेशनल लोक अदालत में रखे जाने वाले समस्त राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, धारा 138 लिखत पराक्राम्य अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, फायनेंस कंपनी के प्रकरण के अंतर्गत राजीनामा योग्य प्रकरण एवं अन्य व्यवहारवाद प्रकरण में न्यायाधीशगण को अधिक से अधिक प्रकरणों को लोक अदालत में रखे जाने एवं राजीनामा कराये जाने का प्रयास किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। फायनेंस कंपनी के अधिवक्ताओं को राजीनामा कराने में होने वाले समस्याओं के संबंध में भी चर्चा कर उनके समस्याओं का निराकरण किया गया।
मान. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा उपस्थित फायनेंस कंपनी के अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं से चर्चा किया गया कि उनके कंपनी से संबंधित आवेदक जो भी राजीनामा के माध्यम से अपने लंबित प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराना चाहते है वे पक्षकार अपने प्रकरण को संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत में रखे जाने हेतु निवेदन कर सकते है तथा अधिक से अधिक संख्या में प्री लिटिगेशन मामलों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा में नेशनल लोक अदालत हेतु पंजीकृत कर सकते हैं। उक्त बैठक में इसाक स्माल फायनेंस बैंक, एयू स्माल फायनेंस बैंक, फिनकेयर स्माल फायनेंस बैंक, चोलामण्डलम, श्रीराम फायनेंस, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, एच.डी.बी. के अधिकारीगण एवं अधिवक्तागण उपस्थित थे।