शराब पर प्रशासन का बुलडोजर: नष्ट की गई अवैध शराब


छत्तीसगढ़ . जिले के ग्राम चैनपुर में आज छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (2) के तहत विभिन्न प्रकरणों में जब्त किए गए शराब को नष्ट किया गया है. इस दौरान 10985.57 लीटर जब्त मदिरा पर बुलडोजर चलाया गया. कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के आदेश के परिपालन में गठित समिति के सदस्य, पत्रकार और वीडियोग्राफर मौके पर मौजूद रहे.

थानावार केल्हारी से 5 प्रकरणों में 31 लीटर, झगराखांड़ से 28 प्रकरणों में 924.425 लीटर, कोटाडोल से 2 प्रकरणों में 13.86 लीटर, जनकपुर से 6 प्रकरणों में 97.84 लीटर, चिरमिरी से 36 प्रकरणों में 564.25 लीटर, खड़गवां से 59 प्रकरणों में 2828.82 लीटर, मनेंद्रगढ़ से 64 प्रकरणों में 3435.00 लीटर तथा पोंड़ी से 14 प्रकरणों में 3090.37 लीटर कुल 10985.57 लीटर मदिरा का नष्टीकरण किया गया. वहीं नष्टीकरण की प्रक्रिया के दौरान कांच के टुकड़ों को एक गड्ढा खोदकर अधोमृदित कर निराकरण किया है.